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नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल, छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल, छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 01 नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई 2022 को प्रकाशित की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 9 मार्च को राज्य सरकार के वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की थी।

अधिसूचना के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती 01 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियां) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा, महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के पास (नवीन संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना अवधि तक) होगा।

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी।

एनएसडीएल से प्राप्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष, गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी।

शासकीय सेवकों के अंशदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा एवं उस पर 01 नवम्बर 2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी ब्याज दर संबंधी निर्देशों के अनुसार, ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

एक नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त, मृत कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र शासकीय सेवक, परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

योजना के अर्न्तगत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाही, वित्त विभाग द्वारा की जाएगी। 



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