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डीजे और धुमाल बजाने को लेकर तय किया गया समय , उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कारवाई

डीजे और धुमाल बजाने को लेकर तय किया गया समय , उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कारवाई
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रायपुर : कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे या धुमाल का शोर सुनाई दिया तो प्रशासन और पुलिस की टीम एक्शन लेगी। डेजी का सारा सेटअप जब्त कर लिया जाएगा और थाने में  एफआईआर भी होगी। धुमाल के ढोल ताशे भी इसी तरह जब्त कर लिए जाएंगे।

 

देवानंद यादव पर कारवाई ---- 

इसके बाद रायपुर पुलिस एक्शन में आ चुकी है। कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुरानी बस्ती इलाके में देवानंद यादव एक कार्यक्रम में डीजे-धुमाल बजा रहा था। रात 10 बजकर 30 मिनट के बाद भी तेज आवाज में गाने बज रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब इसे जब्त कर लिया है। देवानंद, धमतरी के मड़ाई भाटा गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज किया गया है।

डीजे की आवाज को धीमा नहीं करने पर कारवाई ...

नगर निगम अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि रात के वक्त बिना शासन- प्रशासन की अनुमति से वृंदावन पैलेस के शादी के एक आयोजन में डीजे बजाया जा रहा था। इलाके के लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि यहां बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को इससे काफी दिक्कत हो रही थी। समझाइश देने के बावजूद भी डीजे की आवाज को धीमा नहीं किया गया, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। अफसरों ने बताया कि इस तरह का एक्शन जारी रहेगा।

नवा रायपुर में भी कार्रवाई

नवा रायपुर में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। राखी गांव में इसी तरह पूरी रात DJ बजाने की शिकायत कलेक्टर एसपी के पास पहुंची थी। लोगों ने यह तक कह दिया था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसी तरह तेज आवाज में वो कलेक्टर और एसपी के घर के बाहर डीजे बजाएंगे। इसी वजह से अब जिला प्रशासन इन ध्वनि प्रदूषण के मामलों पर कार्रवाई करने जागा है। 



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