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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी लेने के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी लेने के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू
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नई दिल्ली, अपने आदेश, अपने फैसलों और आदेशों की सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने में लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई सुविधा शुरू की है. अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर किसी फैसले की प्रमाणित कॉपी मांगने की सुविधा दी जाएगी. यह सुविधा किसी मामले से जुड़े हुए पक्षकारों को ही उपलब्ध होगी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी हासिल करना दूरदराज के क्षेत्रों मंी रह रहे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था. किसी भी अदालती कामकाज में या दूसरे आधिकारिक कामों में कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी ही लगानी होती है. ऐसे में मुकदमा लड़ रहे लोगों के लिए किसी आदेश के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल करना बहुत जरूरी होता है.

अब तक लोगों को किसी आदेश की प्रमाणित कॉपी पाने के लिए या तो खुद सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता था, या अपने वकील से आग्रह कर उसे डाक के जरिए मंगवाना पड़ता था. अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरह की सुविधा दी है. पहली सुविधा ई-कॉपी की है. इसके तहत मामले से जुड़ा कोई भी पक्षकार अगर किसी आदेश की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चाहे, तो उसे इस तरह की प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ई-मेल पर भेज दी जाएगी. पहली बार ऐसी कॉपी मांगने पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा.

इसके अलावा किसी मामले से जुड़े पक्षकार फैसले या आदेश की छपी हुई प्रमाणित कॉपी के लिए भी आवेदन दे सकते हैं. उन्हें इसके लिए तय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा. इस भुगतान के बाद डाक के जरिए सुप्रीम कोर्ट फैसले/आदेश की सर्टिफाइड कॉपी उन्हें भेज देगा. सुप्रीम कोर्ट के कई जज अलग-अलग मौकों पर सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने के लिए दूरदराज से आने वाले लोगों की स्थिति पर चिंता जताते रहे हैं. आखिरकार अब यह समस्या दूर की जा रही है.

 



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