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साल 2022 के ये 12 दिन याद से कर लें नोट, मिस करते ही लग जाएगी भारी पेनल्टी

साल 2022 के ये 12 दिन याद से कर लें नोट, मिस करते ही लग जाएगी भारी पेनल्टी
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अब हम नए साल 2022 में हैं और हर साल की तरह भी पर्सनल फाइनेंस (personal finance) से संबंधित कई ऐसे कार्य हैं जिसे हमे समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। वरना आप पर भरी भरकम जुर्माना लग सकता है और सजा भी हो सकती है। इस साल 2022 में 12 ऐसे वित्तीय कार्य हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इस साल की 12 वित्तीय डेडलाइन के बारे में.. नुकसान से बचने के लिए इस तारीख को आप जरूर नोट कर लें.. 

1. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR वेरीफाई करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी, 2022
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) के अनुसार, जिन्होंने अबतक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) का ई-वेरिफिकेशन (itr verification date) नहीं किया है। वे टैक्सपेयर्स 28 फरवरी 2022 तक अपनी आईटीआर (ITR) का ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 

2. पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी, 2022
सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (life certificate for pensioners) जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ा कर 28 फरवरी, 2022 कर दी है। अब पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी, 2022 तक जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र देशभर के पेंशनभोगियों के लिए उनका मासिक भत्ता यानी पेंशन बिना किसी परेशानी या ब्रेक के प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 

3. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम कर भुगतान करने की अंतिम तिथि: 15 मार्च, 2022
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम टैक्स भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको समय पर अपना टैक्स चुकाना होता है। वहीं जब आप एडवांस टैक्स (Advance tax) जमा करते हैं तो तय तारीख पर अपनी किस्त चुकानी होती है। वहीं जब टीडीएस यानी tax deducted at source या टीसीएस (TCS)  के बाद कुल टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा हो जाए। तो इस टैक्स को हर तिमाही में एक तय तारीख तक जरूरी तौर पर जमा करना होता है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक एडवांस टैक्स पेंमेंट नहीं करता है, तो धारा 234ए/234बी के तहत ब्याज लागू होगा. ध्यान रखें कि वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर भुगतान करने से छूट दी गई है।

4. पैन आधार लिंक करने की समय सीमा: 31 मार्च, 2022
अगर आपने अभी भी अपने आधार नंबर के साथ पैन को लिंक (PAN Aadhaar liking deadline) नहीं किया है, तो आप इसे हर हाल में 31 मार्च, 2022 से पहले कर लें। अगर इस तारीख तक आपका पैन आपके आधार नंबर से जुड़ा नहीं है, तो न केवल आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि आपको 1,000 रुपये जुर्माना भी भरना होगा। बता दें अगर एक बार आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप वित्तीय लेनदेन जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। 

5. बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा: 31 मार्च, 2022
अगर आप 31 दिसंबर 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं, तो अभी आपके पास एक मौका है। आप तय तारीख 31 मार्च, 2022 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। दरअसल, 1 जनवरी 2022 के बीच आयकर रिटर्न दाखिल किया गया और 31 मार्च, 2022 को विलंबित आईटीआर कहा जाएगा। देर से आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये (5 लाख रुपये तक की कुल आय के लिए 1000 रुपये) का लेट फाइन लगाया जाएगा। 

6. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स सेविंग अभ्यास: 31 मार्च, 2022
यदि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो आपने 31 मार्च, 2022 तक अपना टैक्स बचत अभ्यास पूरा कर लिया है, इसे सुनिश्चित कर लें। इसका मतलब यह होगा कि टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सभी सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाया है। नियम के मुताबिक, आम तौर पर उपलब्ध कटौती में धारा 80 सी में 1.5 लाख रुपये तक, एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये टैक्स लाभ, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आदि पर 50,000 रुपये टैक्स लाभ शामिल हैं।

7. बैंक खाता KYC पूरा करने की अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2022
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी है। आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक केवाईसी अपडेट (Bank KYC update) करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है। KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है।

8. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की पहली किस्त की अंतिम तिथि: 15 जून, 2022
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ, एक व्यक्ति को 15 जून, 2022 तक एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करनी होगी। टैक्सपेयर्स को इस तिथि तक एडवांस टैक्स का 15% भुगतान करना आवश्यक है। यदि यह तिथि छूट जाती है, तो धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज लगाया जाएगा। 

9. डेबिट/क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन: 1 जुलाई, 2022
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट, क्रेडिट कार्ड के विवरण के टोकन (rbi tokenisation deadline) से जुड़ी समय सीमा को 1 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 तक छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत रिजर्व बैंक ने पेमेंट कंपनियों को ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से मना किया है। पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड देना होगा, जिसे टोकन (Token) नाम दिया गया है। 1 जुलाई, 2022 से, ग्राहक को हर बार ऑनलाइन खरीदारी करने पर या तो कार्ड के 16 अंकों को टाइप करना होगा या कार्ड के विवरण को टोकन देना होगा। 

10. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई, 2022
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 कर दी गई है। जब तक सरकार द्वारा यह समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती है, अगर कोई व्यक्ति अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। 

11. एडवांस टैक्स भुगतान की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2022
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2022 है। इस तिथि तक, एक व्यक्ति को अग्रिम कर राशि का 45% देना आवश्यक है।

12. एडवांस टैक्स भुगतान की तीसरी किस्त करने की अंतिम तिथि: 15 दिसंबर, 2022
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स (advance tax) की तीसरी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2022 है। अग्रिम कर राशि का 75% इस तिथि से पहले भुगतान किया जाना चाहिए अन्यथा लागू होने पर ब्याज लगाया जाएगा।

 


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