रायपुर लॉकडाउन संशोधित आदेश: इनको मिली शाम 5 से 6:30 बजे तक की छूट
रायपुर। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के लिए एक संशोधित आदेश कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर से जारी हुआ है जिसके तहत अब घर पर जाकर दूध बांटने वालों को प्रातः 6:00 बजे से 9:30 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक एवं न्यूजपेपर हॉकर को प्रातः 6:00 बजे से 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, टेलीकॉम इंटरनेट सेवाएं आधारित सेवाएं भी चलती रहेगी, पेट्रोल डीजल पंप एलपीजी सीएनजी गैस के विक्रय परिवहन एवं भंडारण संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्राप्त 6:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगी|





