राजधानी में इस दिन रहेगा मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबंध, जारी हुआ आदेश, जाने पूरी खबर...
रायपुर। छत्तीसगढ षासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेष के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डो में स्थित सभी पषुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को षतप्रतिषत रूप से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 एवं महात्मा गॉधी के निर्वाण दिवस दिनांक 30 जनवरी 2020 के पावन अवसर पर बंद रखने एवं मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। उक्त आदेष का उल्लंधन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जप्त करके संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ए.के. हलदार ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 एवं महात्मा गॉधी के निर्वाण दिवस दिनांक 30 जनवरी 2020 के पावन अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेष का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन कड़ाई के साथ सुनिष्चित करवाने के आदेष दिये हैं।
वहीं नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 एवं महात्मा गॉधी के निर्वाण दिवस दिनांक 30 जनवरी 2020 के पावन अवसर पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिश्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही राज्य शासन के निर्देशों का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन ना पाये जाने की स्थिति में की जायेगी।