CG : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात    |    नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |

मतदान के लिए 11 प्रकार के पहचान पत्रों का उपयोग निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

 मतदान के लिए 11 प्रकार के पहचान पत्रों का उपयोग निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश
Share

रायपुर| कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के जारी आदेश के तहत विधानसभा उप निर्वाचन(चित्रकोट)-2019 के मतदान दिवस पर मतदाता पहचान पत्र के फोटो वोटर स्लिप के स्थान पर ईपीक कार्ड के अलावा अन्य 11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्रों को मतदान के लिए मान्य किया गया। 
ईपीक के अलावा अन्य 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में पासपोर्ट,ड्राईविंग लाइसेन्स,राज्य-केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम,पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,पैन कार्ड,एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज,सांसदों,विधायकों-विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड के आधार पर मतदाता मतदान कर सकते हैं।

Share

Leave a Reply