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शख्स को फेसबुक पर पीएम मोदी की एडिटेड फोटो डालना पड़ा भारी, मिली सोशल मीडिया से दूर रहने की सजा

शख्स को फेसबुक पर पीएम मोदी की एडिटेड फोटो डालना पड़ा भारी, मिली सोशल मीडिया से दूर रहने की सजा
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कन्याकुमारी। पीएम मोदी की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक शख्स को भारी पड़ गया। इस पोस्ट के एक महीने बाद तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के निवासी जबीन चार्ल्स को एक साल के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। जबीन ने इसके लिए बाकायदा मद्रास हाई कोर्ट में लिखित हलफनामा भी दिया है। सोमवार को अग्रिम जमानत लेने के लिए जबीन ने मद्रास हाईकोर्ट को लिखित में दिया कि वह अगले एक साल तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि अगर जबीन को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उनकी जमानत कैंसल कर दी जाएगी। जस्टिस स्वामीनाथन ने जबीन को कहा कि वह एक माफीनामा लिखकर भी कोर्ट को दें।


बता दें कि एक महीने पहले जबीन की इस पोस्ट के अगले ही दिन बीजेपी पदाधिकारी नांजिल राजा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। जबीन चार्ल्स ने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बात याद दिलाई कि पब्लिक फोरम पर अपनी राय रखना कोई अपराध नहीं है। हालांकि, चार्ल्स ने अपनी इस पोस्ट पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस पोस्ट को तुरंत ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि प्रधानमंत्री का अपमान सही नहीं है। उन्होंने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि वह स्थानीय अखबार में भी माफीनामा छपवाने के लिए तैयार हैं। कन्याकुमारी की वाडसरी पुलिस ने चार्ल्स के खिलाफ 11 अक्टूबर को आईपीसी की धारा 505 (2) और आईटी ऐक्ट 2000 की धारा 67 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
 
 

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