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सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य प्रशासन को जवाबदेही बनाना - मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य प्रशासन को जवाबदेही बनाना - मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत
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राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष सृजन में सूचना का अधिकार विषय पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से नुकसान संबंधित जनसूचना अधिकारी को होता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान बाँटने से ही ज्ञान बढ़ता है। द्वितीय अपील में प्रकरण आने के बाद आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराए। आयोग के पत्रों का जवाब अवश्य दें और आयोग के निर्णय का पालन करते हुए जवाब अवश्य दें।

 

मुख्य सूचना आयुक्त राउत ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। नागरिकों के द्वारा शासकीय योजनाओंए कार्यक्रमों और कार्यों की जानकारी मांगने पर निर्धारित समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व जनसूचना अधिकारी का है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्योंए दस्तावेजों और कार्यक्रमों को विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित करेंए ताकि आम नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। इस अवसर पर राज्य सूचना आयोग के सचिव संजय दीवानए अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटाराए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऋचा प्रकाश चौधरीए अपर कलेक्टर आरए कुरूवंशीए सहायक कलेक्टर संबित मिश्राए संयुक्त संचालक धनंजय राठौर भी उपस्थित थे।

 

राज्य सूचना आयुक्त मोहनराव पवार ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम जनता की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकारी गतिविधियों को पूर्णतरू पारदर्शी बनाना है और आवेदक को समय.सीमा के भीतर जानकारी दें अन्यथा निर्धारित समय.सीमा 30 दिन के बाद आवेदक को निरूशुल्क जानकारी देनी होगी। पवार ने कहा कि सूचना आयोग पेनाल्टी लगाने वाली संस्था नहीं हैए लेकिन जानबूझकर जानकारी नहीं देने अथवा गलती करने पर जनसूचना अधिकारी पर पेनाल्टी लगाना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति से जनसूचना अधिकारी को बचना चाहिए।

 

राज्य सूचना आयुक्त पवार ने कहा कि हर नागरिक को सरकारी गतिविधियों को जानने का मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार के कार्यो को पारदर्शी बनाना है। इसमें पहली कड़ी जनसूचना अधिकारी हैंए ये अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के मेरूदण्ड हैं। इसलिए जनसूचना अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वयं पढ़े और सकारात्मक सोच से कार्य करेंए इससे गलती की संभावना कम होगी। जानकारी देने की समय.सीमा और शुल्क निर्धारित कर जानकारी उपलब्ध कराने आवेदक को पत्र अवश्य देंए जनसूचना अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि शुल्क के रुप में संलग्न स्टाम्प छत्तीसगढ़ राज्य का है तभी स्वीकार करें अन्य राज्य के होने पर और किस प्रयोजन के लिए खरीदा गया इसको ध्यान से देखकर स्टाम्प सूचना का अधिकार से संबंधित आवेदन के लिए नहीं हैए तो अमान्य करते हुए वापस कर दें।

 

राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अशोक अग्रवाल ने कार्यशाला में स्पष्ट किया कि जनसूचना अधिकारी समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है और प्रथम अपीलीय अधिकारी निर्णय देने के बाद उसे समय सीमा में कार्यान्वित कराना प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है। उन्होंने जनसूचना अधिकारियों से कहा कि जब आवेदक सूचना का अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत करता हैए तो आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ेए आवेदन पत्र में एक से अधिक विषय की जानकारी चाही गई हैए तो केवल एक विषय की जानकारी आवेदक को दी जा सकती है। इसी तरह सशुल्क जानकारी देने की स्थिति पर शुल्क की गणना भी आवेदक को दी जाए और आवेदक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् ही वांछित जानकारी की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाए। अग्रवाल ने कहा कि आवेदक को जानकारी देते समय जनसूचना अधिकारी का नामए पदनाम का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

 

उन्होंने कहा कि यदि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित नहीं हैए तो उसे संबंधित कार्यालय को 5 दिवस के भीतर आवेदन पत्र को अंतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए ही सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। जन सूचना अधिकारी अधिनियम के नियमों और उनकी बारीकियों को समझ सकेंए इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी दी गई और प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया।

कार्यशाला में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तद्वय ने जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रश्नों और शंकाओं का समाधान किया। एक दिवसीय कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रदर्शित कर जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में जिले के सभी विभाग के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारीए जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।


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