अश्लीलता, आपत्तिजनक कंटेंट रोकने के लिए क्या इंतजाम हैं, हाईकोर्ट ने जारी किया इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस
इंदौर। मप्र हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा है कि उनके पास इंटरनेट पर परोसाी जा रही अश्लीलता, आनलाइन जुआ और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के क्या इंतजाम हैं? इस संबंध में दायर जनहित याचिका में सोमवार को सुनवाई हुई। मीडिया कंपनियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी उपस्थित हुए। उन्होंने तर्क रखा कि मामला जनहित का नहीं है इसलिए जनहित याचिका खारिज की जाए। कोर्ट ने तर्कों से असहमत होते हुए कहा कि इंटरनेट पर उपलब्ध कराए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट समाज और देश कोक नुकसान पहुंचा रहे हैं। मामला जनहित से जुड़ा हुआ है। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी।