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MP सरकार पर लगा 40 लाख का जुर्माना: HC ने ड्राइवर और कंडक्टर को 20-20 लाख देने के दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला ?

MP सरकार पर लगा 40 लाख का जुर्माना: HC ने ड्राइवर और कंडक्टर को 20-20 लाख देने के दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला ?
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 इंदौर। इंदौर हाईकोर्ट ने (Indore High Court) मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) पर 40 लाख की कॉस्ट लगाई है। पुलिस (Police) के बनाए गए फर्जी केस (Fake Case) के कारण तमिलनाडु (Tamil Nadu) के ड्राइवर (Driver) और कंडक्टर (Conductor) को 1 साल 8 महीना जेल (Jail) में रहना पड़ा। जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट ने ड्राइवर और कंडक्टर को 20-20 लाख रुपये देने के लिए सरकार पर जुर्माना लगाया है।

दरअसल, पूरा मामला बड़वानी जिले (Barwani) के नागलवाड़ी (Nagalwadi) का है। जहां 2 नवंबर 2019 को पुलिस ने तमिलनाडु से आ रहे ट्रक (Truck) को रोककर उसकी तलाशी ली थी। ट्रक में 1600 बॉक्स अंग्रेजी शराब (English Wine) के थे। जिसके पेपर क्लीनर और ड्राइवर ने पुलिस को चेक कराएं। पुलिस को शक था कि जो पेपर क्लीनर और ड्राइवर ने बताए हैं वह फर्जी हैं। जिसके आधार पर नागलवाड़ी पुलिस ने 420 और 468 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।


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