रायपुर। शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने वाला खमतराई निवासी टीकाराम साहू पिता बलदाऊराम साहू उम्र 22 वर्ष निवासी रावाभाठा खमतराई ने मेटलपार्क रोड किनारे रावाभाठा नीम चौक में शारीरिक संबंध बनाकर युवती का शारीरिक शोषण किया। पीडि़ता द्वारा उक्त मामले की रिपोर्ट खमतराई थाने में मिली जानकारी के अनुसार धारा 376 के तहत दर्ज की गई है।
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