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BIG BREAKING : कोरोना के बेकाबू हो जाने पर सरकार ने जारी की प्राइवेट ऑफिस-थियेटर समेत अन्य के लिए गाइडलाइन

BIG BREAKING : कोरोना के बेकाबू हो जाने पर सरकार ने जारी की प्राइवेट ऑफिस-थियेटर समेत अन्य के लिए गाइडलाइन
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महाराष्ट्र में एक बार फिर से बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण के बीच उद्धव सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी है. 31 मार्च 2021 के लिए जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के सभी ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम में सिर्फ पचास फीसदी क्षमता के साथ उन्हें ऑपरेट किया जाएगा. इसके साथ ही, बिना मास्क के इसके अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इस दौरान तामपान के मांपने वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसी बुखार वाले व्यक्ति को प्रवेश ना दिया जाए.


50 फीसदी क्षमता के साथ थिएटर और ऑडिटोरियम

अलग-अलग जगहों पर पर्याप्त हैंड सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. सभी समय में सभी विजिटर्स को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टाफ सुनिश्चित करना होगा. 15 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार, ड्रामा हॉलऑडिटोरियम का इस्तेमाल धार्मिक/सामाजिक/राजनीतिक और सांस्कृतिक सभाओं के लिए नहीं किया जाएगा. अगर इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो कोविड-19 महामारी तक उसे रखना होगा. इसके साथ ही, उल्लंघन पर इसके मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा.

प्राइवेट ऑफिस की कैपेसिटी में भी कमी

इसके साथ ही, नई गाइडलाइन के हिसाब से सभी प्राइवेट ऑफिसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाना होगा. स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे ऑफिसों के अलावा सभी प्राइवेट ऑफिस को पचास फीसदी क्षमता के साथ चलाना होगा. इसके अलावा, सरकारी और अर्धसरकारी ऑफिसों के मामले में ऑफिस के प्रमुख की तरफ से कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए कर्मचारियों की मौजूदगी पर फैसलना करना होगा. हालांकि, उत्पादन क्षेत्र पूरी क्षमता के साथ काम करेगा. हालांकि यह सलाह दी गई है कि प्रोडक्शन फ्लोर पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्षमता कम किया जा सकता है.

 


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