छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में संशोधन आदेश जारी किया । क्रमांक एफ 4-1/2019/1-3 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335, सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 में निम्नलिखित और संशोधन किया गया ।
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