वाहन चलाने वाले ध्यान दें! आ गया नया नियम, मंत्रालय ने दी जानकारी
सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। ऐसे में सभी वाहनों को अगले साल से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से ही फिटनेस प्रमाण लेना प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन को अधिसूचित किया है, जो वाहनों को रजिस्टर्ड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।
नोटिफिकेशन के अनुसार भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए ऐसा सत्यापन 01 अप्रैल 2023 से और मध्यम माल वाहन/मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से अनिवार्य हो जाएगा।
मंत्रालय ने पहले नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखते हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था और फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इसे लेकर आपत्तियां या सुझाव देने के लिए 30 दिनों का समय दिया था। यह नियम आठ साल पुराने वाहनों के लिए दो साल और आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए एक साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं।