BIG NEWS : कर्मचारी द्वारा अपने एम्पलॉयर को Pan, आधार नंबर नहीं बताया गया तो कटेगा 20% TDS
नई दिल्ली। सरकार ने टीडीएस को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई कर्मचारी अपने एम्पलॉयर को Pan, आधार नंबर नहीं देता है तो उसे आय का 20 प्रतिशत टीडीएस के रूप में चुकाना पड़ सकता है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार, यह नया नियम 16 जनवरी से लागू हो गया है। पहले टैक्स संबंधी काम में केवल पैन को ही स्वीकार किया जाता था परन्तु अब पैन में आधार नंबर जरुरी कर दिया गया है ।
बदले नियम के मुताबिक अगर किसी एंप्लॉयी की सैलरी टीडीएस कटने लायक है और वह पैन या आधार की जानकारी शेयर नहीं करता है तो सैलरी से 20 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा।