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बड़ी खबर: राजधानी में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। नए नियम सोमवार (14 जून) से लागू होंगे। इसके तहत 14 जून सुबह 5 बजे से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अब राजधानी दिल्ली में अनुमति होगी।
अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में रविवार को घोषणा करते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थाएं अभी बंद रहेंगी। साथ ही खेल, मनोरंजन, राजनीतिक कार्यक्रम आदि की भी अनुमति नहीं होगी। वहीं रेस्तरां आदि 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के बीच स्थिति का आकलन अगले एक हफ्ते तक किया जाएगा। अगर स्थिति बिगड़ती है तो और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि 14 जून से निजी कार्यालय भी 50 फीसदी की क्षमता के साथ सुबह 9 से 5 बजे तक खोले जा सकेंगे।

दिल्ली के लिए नई गाइडलाइंस, जानें क्या-क्या खुलेगा
- रेस्तरां 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
- सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-ए कर्मचारियों की मौजूदगी 100 प्रतिशत तक रह सकती है। अन्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत क्षमता रहेगी।
- प्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे के लिए खोले जा सकेंगे।
- मॉल और मार्केट कॉम्पलेक्स सुबह 10 से रात 8 बजे तक पूरी तरह खोले जा सकेंगे।
- धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी रहेगी। साप्ताहिक बाजार खुलेंगे पर एक जोन में केवल एक साप्ताहिक बाजार लगेगा।
- दिल्ली मेट्रो और बस 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ चल सकेंगे।
- ऑटो, ई-रिक्शा या टैक्सी में 2 से ज्यादा यात्री नहीं होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

ये रहेंगे बंद
-दिल्ली में सारे स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी
-किसी भी तरह की गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी
-स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन बंद रहेंगे।
 


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