निजी स्कूलों के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर, कलेक्टर ने जारी किया कुछ आदेश, जाने क्या कुछ है खास
रायपुर| कलेक्टर और शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमे निजी स्कूल प्रबंधन को अपने सभी कर्मचारियों को वेतन देने के अलावा किसी भी शिक्षक एवं कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं करने कहा गया है| आपको बता दे की कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है| स्कूल संचालक के स्कूल संचालन के लिए ही खोले गए बैंक खातों में उपलब्ध राशि को अन्य खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर को रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और लीड बैंक मैनेजर से कार्रवाई करने कहा है|
आदेश का पालन नही करने पर स्कूल की मान्यता खत्म-
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल प्रबंधन के अलावा लीड बैंक मैनेजर को वाट्सएप के जरिए संदेश देने कहा गया है| इसके अलावा निजी स्कूल संचालकों को ताकिद किया गया है कि जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है|
