किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार
कोरबा। 10 दिसम्बर 2020 को पारथीया भारती पटेल पति शांति लाल पटेल उम्र 43 वर्ष निवासी निभनीम कोरमा चौकी मानिकपुर उपस्थित आकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग पुत्री उम 17 वर्ष दिनांक 09 दिसम्बर 2020 को दोपहर 3.30 बजे के आसपास घर से बिना बताए निकली है।
जिसका मोहल्ले के ही फैजान खान उर्फ शेटू खान पिता मोहम्मद निजामुद्दीन उम्र 22 वर्ष के साथ प्रेम संबंध था, जो प्राथोया ने अपनी नाबालिग लड़की को बिना इसकी सहमति के छोटू खान के द्वारा बहला फु सलाकर भगाकर ले गया होगा कहकर संदेह व्यक्त की थी कि प्रार्थीया की रिपोर्ट पर चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली कोरबा में अपराध कमांक.1062,2020 धारा-363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना के अपहृत बालिका को दिनांक 13 दिसंबर 2020 को बरामद कर उससे पूछताछ कर कथन लिया गया। जिसने अपने कथन में बताई कि उसको मोहल्ले का छोटू खान अपने साथ ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया है जिससे मामले में धारा 376 भादवि 4 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा नगर पुलिस अधीक्षक नगर निरीक्षक दुर्गेश शर्मा थाना प्रभारी कोतवाली के दिशा निर्देश में आरोपी के मिलने के हर संभावित स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर आरोपी फैजान खान उर्फ छोटू खान पिता मोहम्मद निजामुद्दीन को गिरपतार कर सी जे एम न्यायालय कोरबा में पेश किया गया। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल कोरबा भेजा गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक अशोक पाण्डेय चौकी प्रभारी मानिकपुर, सउनि विभव तिवारी, प्रधान आरक्षक 258 इमरान खान, आरक्षक 442 अशोक पाटले, आरक्षक 351 ओम प्रकाश बैस, आरक्षक 776 सुरेंद्र राठिया, आरक्षक 405 गोपी राम दिव्य की सराहनीय भूमिका रही।