खुले में मांस विक्रय कर गंदगी फैलाने वालों पर लगा प्रतिबंध, प्लास्टिक का विक्रय करने वालों पर उडऩदस्ता की टीम ने लगाया जुर्माना
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने आकाशगंगा सुपेला, पावर हाउस सब्जी एवं फल बाजार तथा सेक्टर 1 के क्षेत्र में खुले में मांस विक्रय करने वाले तथा गंदगी फैलाने वाले व्यवसायियों पर कार्रवाई की। आकाशगंगा सब्जी मार्केट मे कार्यवाही करते हुए रामकुमार नास्ता सेन्टर द्वारा गंदगी फैलाए जाने पर 1000 रूपए का जुर्माना, रामकरण नास्ता सेन्टर द्वारा गंदगी फैलाए जाने पर 500 रूपए, नारायण नास्ता सेन्टर से गंदगी फैलाए जाने पर 300 रूपए, सब्जी मार्केट में महिला व्यवसायी द्वारा गंदगी फैलाए जाने पर 1000 रूपए, सेक्टर एक में सरफराज द्वारा खुले में मांस विक्रय करने पर 500, बी. राजू द्वारा खुले में अवैध रूप से मांस बेचते हुए तथा गंदगी फैलाए जाने पर 1000 रूपए जुर्माना लिया गया। इसी प्रकार पावर हाउस फल मंडी मे फल विक्रेता हरिश यादव से प्रतिबंधित कैरी बैग पाए जाने पर 500 रूपए जुर्माना लिया गया तथा फल विक्रेता अजय के पास से कैरी बैग पाए जाने पर एक नग तराजु, 2 नग बाट एवं कैरी बैग जप्त किया गया। फल मंडी में खरबूजा विक्रेता मोनू से कैरी बैग में फल देते पाए जाने पर ईलेक्ट्रिानिक तराजू जप्त किया गया। खुले में मांस विक्रय करने वालों को उडऩदस्ता की टीम ने समझाइश दी व फिर से विक्रय न करने पंचनामा तैयार कर उनके हस्ताक्षर लिए तथा फल व सब्जी बाजार के व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय व उपयोग न करने की समझाइश दी गई।