घंटो मोबाईल में पत्नी रहती थी बीजी, इसलिए गुस्साए पति ने कर दी पत्नी की गला घोटकर हत्या...
धमतरी| छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक खबर सामने आ रही है जहां पति ने अपनी पत्नी पर चरित्र संदेह करते हुए मौत के घाट उतर दिया| आपको बता दे की चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति अशोक मेश्राम को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
पढ़े यह पूरी खबर-
आपको बता दे की यह पूरा मामला धमतरी शहर से लगे ग्राम मुजगहन का है। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार- आबादी पारा निवासी अशोक मेश्राम (49) शहर में रेस्ट हाउस के सामने चाय की दुकान लगाता था। दुकान में उसके साथ उसकी पत्नी तुलसी मेश्राम भी रहती थी। इस बीच जान-पहचान के चलते अक्सर तुलसी बाई मोबाइल में बातचीत करती रहती थी। यह बात अशोक को नागुवार गुजरी। पत्नी की चरित्र को लेकर बार-बार दोनों में विवाद होता था। घटना दिनांक 1 फरवरी 2019 की रात इस बात को लेकर पति-पत्नी में जमकर बहस हुई। इसके बाद दोनों सो गए। रात करीब 3 बजे नींद खुलने पर देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर में नहीं है। बरामदे में गुडाखू कर रही है। उसे बुलाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं आई। इस पर अशोक तैश में आ गया और गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। इसके बाद साक्ष्य छुपाने की कोशिश की। पीएम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने पर पुलिस धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जब जांच की, तो उसने सारी सच्चाई बता दिया। उसे गिरफ्तार कर केस डायरी न्यायालय में पेश किया गया, जहां मामले की अंतिम सुनवाई सत्र न्यायालय में हुई।
आजीवन कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड-
न्यायाधीश सुधीर कुमार ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अशोक मेश्राम को दोष सिद्ध पाया। इसके बाद धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मोहित देवांगन ने पैरवी की।