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बड़ी खबर: झीरम घाटी केस की सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज

 बड़ी खबर: झीरम घाटी केस की सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज
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रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले में 29 लोगों की मौत के मामले में और गवाहों के परीक्षण की छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर 29 सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई की तिथि निर्धाति की थी। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। बता दें 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग द्वारा अतिरिक्त गवाहों की जांच से इनकार किया गया था। राज्य सरकार ने मामले में अतिरिक्त गवाहों की जांच के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग को निर्देश देने की अपनी याचिका खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी थी।
 
 
25 मई 2013 को, नक्सलियों ने बस्तर जिले के दरभा इलाके में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह 29 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की पीठ ने भी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा कहा गया था कि आयोग ने छह महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही दर्ज करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था और जांच बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि आयोग ने जंगल वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल, कांकेर के निदेशक बी के पंवार को विशेषज्ञ के रूप में अपने साक्ष्य दर्ज करने के लिए बुलाने से इनकार कर दिया था और उनकी जांच करने और कार्यवाही बंद करने की राज्य की प्रार्थना को खारिज कर दिया।
 
 
सिंघवी ने कहा कि छह गवाहों की सूची में से किसी की भी आयोग द्वारा जांच नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग के संदर्भ की अतिरिक्त शर्तें दी गई थीं और इसे सितंबर, 2019 में स्वीकार कर लिया गया था। सिंघवी ने कहा कि इन अतिरिक्त शर्तों का क्या हुआ पुराने गवाहों की परीक्षा जारी थी और तथ्य की खोज आयोग ने अतिरिक्त गवाहों की जांच नहीं की। पीठ ने कहा कि तथ्यों पर सिंघवी की दलीलें सही नहीं थीं और उन्होंने कहा, आपका तर्क कि आयोग ने सितंबर में काम करना शुरू किया है, सही नहीं है।


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