बड़ी खबर: राजधानी में अब सिनेमाघर व मल्टीप्लैक्स भी खुलेंगे, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश
रायपुर। कोरोना काल के बीच अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सिनेमाघरों और मल्टीप्लैक्सों को सशर्त खोलने के लिए अनुमति मिल गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश के बाद सिनेमाघर और मल्टीप्लैक्सो के संचालकों को जहां भारी राहत मिली है, वहीं सिनेमा देखने के शौकिन लोगों के लिए भी यह बड़ी खुशखबरी है।
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जिला कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी किए गए आदेश में सिनेमाघर व मल्टीप्लैक्स खोलने के लिए कोरोना गाईड लाईनों का पालन करने के अलावा अन्य कई शर्ते भी रखी है। जिसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर के सिनेमाघर व मल्टीप्लैक्स खोले जा सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जिला प्रशासन ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लैक्स के संचालकों को शर्तों और नियमों का सख्ती के साथ पालन करने का आदेश दिया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपाठी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 में एवं भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।