बड़ी खबर: हाईकोर्ट ने लगाई सीजीपीएससी मेंस पर रोक, जानिए क्या है वजह
बिलासपुर/रायपुर। 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने परीक्षा में आगामी आदेश तक रोक लगाई है। 2020 के प्री में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए, अगले आदेश तक परीक्षा पर रोक लगाई ।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) की मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर से होने वाली थी। सीजीपीएससी प्री में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर 24 स्टूडेंट्स ने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने पीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया । इस फैसले के बाद परीक्षार्थियों में संशय का विषय बन गया है |
पीएससी की अधिसूचना के मुताबिक मुख्य परीक्षा 18 से 21 अक्टूबर होने वाली थी। इसके लिए रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट ने आज आदेश जारी करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई है।