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सावधान: पूरे पेपर नहीं होने पर भी चालानी कारर्वाई नहीं कर सकती है ट्रैफिक पुलिस, पढ़े पूरी खबर

 सावधान: पूरे पेपर नहीं होने पर भी चालानी कारर्वाई नहीं कर सकती है ट्रैफिक पुलिस, पढ़े पूरी खबर
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दुर्ग। यदि कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा या आवश्यक वाहन संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकता। मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत धारा 139 में यह प्रावधान है, कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।
 
 
अगर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर तुरंत वाहन का आरसी बुक, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट, पीयूसी नहीं दिखाते हैं, तो यह अपराध नहीं है। जिला और सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव मार्गदर्शन और निर्देश में वाहन चालन संबंधी विशेष जागरूकता अभियान के तहत यह जानकारी दी गई।
 
 
राजेन्द्र प्रसाद चौक पर लगे शिवर में शुक्रवार को तक कुल 2055 ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए, उन्हें नियमों की जानकारी देते हुए बंधपत्र भरवाया गया, जिसमें विशेष रूप से प्रेरणा अहिरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग की ओर से उन वाहन चालको को समझाईश दी जिन्हें नियमों के विरूद्व वाहन चालक का कार्य करते हुए पाया गया। इस दौरान लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के उन नियमों से अवगत कराया गया जिससे वे अंजान है।
 
 
शिविर में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है, कि उक्त दस्तावेज उसके घर में है तो उसे उक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर पुलिस, दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान की कारर्वाई करती है, तो कोर्ट में इसे खारिज कराने का विकल्प रहता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है, कि वाहन चालकों के दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस उसके विरूद्ध चालान की कारर्वाई नहीं कर सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से चालानी कारर्वाई करती है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि, आपको चालान भरना ही पडेगा।

ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं-
ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है, इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपके पास सभी दस्तावेज है और आपको इसे पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो वह कारर्वाई को निरस्त कर सकता है। ड्राईविंग लायसेंस की वैद्यता समाप्त होने पर ड्राईविंग लायसेंस के नवीनीकरण के लिए एक साल पहले या एक साल बाद नये लायसेंस के लिए आवेदन दी जा सकती है। यदि किसी वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस की वैद्यता अवधि समाप्त हो गई हो (अर्थात एक्सपायर हो गया हो) तो आपको दुबारा ड्रायविंग लायसेंस की परीक्षा पास करना पडेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग प्रेरणा अहिरे ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाता है, तो आपको यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वतर्मान में हजारों रूपये का चालान वाहन चालक पर या स्वामी के विरूद्ध कारर्वाई की जाती हैं।
 


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