कोरोना कहर: जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान शनिवार के स्थान पर अब शुक्रवार को रहेगे बंद
कोरबा। कोरबा जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के द्वारा सप्ताह में एक दिन सभी नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत समस्त दुकाने बंद रखे जाने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिये गए निर्देश के परिपालन में पाली नगर पंचायत द्वारा बीते 19 अगस्त 2020 को लिए गए प्रेसीडेंट इन कौंसिल की बैठक पश्चात प्रत्येक शुक्रवार को नगरीय सीमान्तर्गत सभी दुकाने बंद रखने का निर्णय पारित किया गया जिसके अनुसार आज से प्रत्येक शुक्रवार को पाली नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठाने पूर्णत: बंद रहेगी। हालांकि नगर में गठित व्यवसायी संघ द्वारा पूर्व में प्रत्येक शनिवार को नगरीय सीमा की सभी दुकाने बंद रखे जाने के लिए गए निर्णय को अमल में लाया जा रहा था। जहाँ कलेक्टर के निर्देशानुसार वर्तमान नगर पंचायत द्वारा दुकाने बंद रखे जाने के परिवर्तन को लेकर आधे व्यापारी वर्ग सहमत तो आधों में अनेकों प्रकार की चर्चा, प्रतिक्रिया व असहमति रही है। किंतु अब शनिवार के स्थान पर शुक्रवार को दुकाने बंद रहेगी। क्योंकि वर्तमान तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या एवं पाली में भी 3 पॉजिटिव पाए जाने को लेकर कोविड. 19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु उक्त निर्णय लिया गया है।
इस विषय पर नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश चंद्रा से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नगरीय क्षेत्रों के लिए कोविड प्रोटोकॉल जारी कर उसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत नगरीय निकायों में सप्ताह में एक दिन समस्त दुकाने बंद रखे जाने एवं दुकानों के संचालन का नया संशोधित समय लागू किया गया है। जिसके परिपालन में लिए गए निर्णयानुसार शनिवार के बजाय शुक्रवार को नगर सीमा की समस्त दुकाने बंद रखे जाने का लाभ यह होगा कि इस दिन स्थानीय स्तर पर आपातकाल को छोड़कर ज्यादा चहलकदमी नही होगी। इसके अलावा दूसरे दिन शनिवार होने के कारण पाली मुख्यालय में संचालित शासकीय कार्यालयों एवं बैंकों में भीड़ कम एकत्रित होगी जबकि तीसरे दिन रविवार होने के कारण सभी शासकीय-अर्धशासकीय व बैंक स्वत: बंद रहेंगे जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों के आनेजाने की संख्या लगभग ना के बराबर रहेगी और इस प्रकार आवाजाही तथा भीड़ की संख्या कम करके बढ़ते कोरोना संक्रमण से रोकथाम व बचाव का प्रयास किया जा सकता है। जिस कार्य हेतु स्थानीय व्यवसायियों व नागरिकगणों से सहयोग एवं सुझाव की सादर अपेक्षा है। अध्यक्ष चंद्रा से जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का स्थानीय दुकानदारों को किस प्रकार पालन कराने के विषय मे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि दुकानों पर ग्राहकी के दौरान दुकानदार तथा ग्राहकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसके तहत मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर ही दुकानों से खरीददारी की अनुमति रहेगी तथा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार जुर्माने हुए दुकान बंद कराने की कार्यवाही की जाएगी। ताकि पाली नगर की जनता को कोरोना महामारी से बचाव कार्य को लेकर लिए गए निर्णय तथा प्रयास सफल हो।