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बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी: ईद के दिन भी निर्धारित सीमित समय मे लॉकडाउन नियमों के तहत होंगे कार्यक्रम

 बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी: ईद के दिन भी निर्धारित सीमित समय मे लॉकडाउन नियमों के तहत होंगे कार्यक्रम
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रायपुर। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने समाचार पत्रों में प्रसारित ईद के दिन कुर्बानी के लिए छूट की खबर को झूठा और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए आदेशो का अक्षरस: पालन सभी को करना अनिवार्य है। किसी भी तरह का पास जि़ला प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया जाएगा व शासन के आदेश के तहत निर्धारित समयावधि में ही सीमित गतिविधियां मान्य होगी। निर्धारित समयावधि में भी जो लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे उन्हें अपने साथ निर्धारित पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अपने पत्र  में लॉकडाउन के चलते नियमों का पालन करते हुए ईद का त्यौहार सादगी से मनाये जाने के लिए  अपील  प्रसारित किया है। वक़्फ़ बोर्ड के पत्र में उल्लेख है किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे।ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी।वही फजर के तुरंत बाद ईद-उल-अजहा अदा कर ली जाएगी। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ईद मिलन के कार्यक्रम नहीं होंगे इस दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करना होगा। यह अपील वक़्फ़ बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी मस्जिदों, ईदगाह, मदरसों के लिए जारी किए है।

गौरतलब है कि ईद-ए-अजहा के इस त्यौहार में मुस्लिम समाज के द्वारा कुर्बानी दी जाती है। चूंकि लॉक डाउन है और लोगों के घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है, इसलिए कुर्बानी घरों पर ही की जाए और कुर्बानी का हिस्सा अपने घरों के आसपास ही तकसीम किया जाए। जनाब सलाम रिज़वी ने विशेष तौर पर कहा है कि त्यौहार के दौरान किसी भी कीमत पर लॉक डाउन का उल्लंघन ना हो। पुलिस और प्रशासन के साथ हुई इस बैठक में अधिकारियों ने सभी को ईद की अग्रिम बधाई दी और शांति एवं सद्भाव के साथ ईद का त्यौहार मनाने की अपील की। इस बैठक में जनाब सलाम रिज़वी, जनाब फैजल रिज़वी, बैजनाथपारा मदरसा के मौलाना मोहम्मद अली फारूकी, तमाम मस्जिदों के मुतवल्ली और नगर निगम के मुस्लिम पार्षद उपस्थित थे। यह दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य वक़्फ़ बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश की समस्त मस्जिदों, ईदगाह, मदरसों के लिए जारी किये गए हैं।


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