इस बार सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा होली मिलन, कलेक्टर ने जारी किया दिशा निर्देश
अम्बिकापुर । कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने हेतु इस बार में सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन कार्यक्रम नहीं होगा। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा जिले में होली त्योहार मनाने निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देशानुसार होली में सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। केन्द्र व राज्य शासन की ओर से कोविड-19 से संबधित जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा बिजली के तार के नीचे होलिका दहन नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर समिति प्रबंधक या संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवही की जाएगी। निज निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल- स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। होली त्यौहार पर समूह में पांच से अधिक लोगों का एक साथ घूमना, रेसिडेंसियल कॉलोनियों में होली मिलन, सामूहिक भोज का आयोजन तथा होली के दिन तेज रफ्तार से गाडिय़ों को चलाने तथा अधिक साउण्ड वाले सायलेन्सर की गाडिय़ाँ प्रतिबंधित रहेगा। जिले में होली त्यौहार पर कलर की दूकानों में भीड़ नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित दुकानदार तथा खरीददार पर जुर्माना लगाया जाएगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना और दो पहिया वाहनों में तीन सवारी गाड़ी चलाना, डि.जे. बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. और शासन की ओर से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इन शर्तो के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।