अनारक्षित सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी
महासमुंद । राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिला महासमुन्द में उपभोक्ता फोरम में अनारक्षित सदस्य के पद पर (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पध्दति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के तहत् नियुक्ति किया जाना है। अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ईच्छुक व्यक्तियों से उक्त अनारक्षित सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। ईच्छुक अर्हताओं को पूरा करने वालें अभ्यर्थियों जिनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो और क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञापन और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखता हो। योग्यता रखने वाले ऐसे ईच्छुक व्यक्ति कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुन्द में 09 फरवरी 2021 तक कार्यालयीन अवधि में निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट अ एवं सत्यापित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपूर्ण तथा निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिले की वेबसाईट mahasamund.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।