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हाइकोर्ट ने रद्द की ये परीक्षा, 3 मई से होने वाली थी शुरू

 हाइकोर्ट ने रद्द की ये परीक्षा, 3 मई से होने वाली थी शुरू
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 3 मई से शुरू होने वाली मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आयुष यूनिवर्सिटी ने एमडीएस परिक्षा का जो कार्यक्रम घोषित किया था, उसके मुताबिक 3 मई से छात्र-छात्राओं को सेंटर पर जाकर ऑफलाइन परीक्षा देनी थी। इसमें करीब 200 छात्र-छात्राओं को शामिल होना था। कोरोनाकाल में जहां सभी परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं या ऑन लाइन हो रही हैं, ऐसे में इस परीक्षा से छात्र नाराज थे। 

इस निर्णय के खिलाफ यूनिवर्सिटी की छात्रा डॉक्टर स्नेहा समेत 14 अन्य छात्र छात्राओं ने वकील धीरज वानखेडे के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है। यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा। इसलिए हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। जस्टिस पी. सेम.कोशी की सिंगल बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं की अपील स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी के आदेश पर रोक लगा दी है।
 


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