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मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर लगा 2100 रू. का अर्थदण्ड

मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर लगा 2100 रू. का अर्थदण्ड
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कोरबा। बिना मास्क पहने घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानो पर पहुंचने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आज 2100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही इन लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, दुकानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 
 

कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी प्रतिदिन काफी संख्या में कोरोना पाजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इधर त्यौहारों के चलते बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ी है, किन्तु लोगों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, लोग बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, जिससे संक्रमण का अधिक प्रसार होने की संभावना बनती है।
 
 
जिला प्रशासन व नगर पालिक निगम केारबा द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार जरूरी कदम उठाएं जा रहे हैं, साथ ही निगम द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन न करने वालों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज निगम के विभिन्न जोनांतर्गत मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए 2100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। 


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