बड़ी खबर छत्तीसगढ़ : जिले में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर शादी कर रहे 26 आयोजकों से प्रशासन ने वसूले लाखो रुपये जुर्माना
कोंडागांव | जिला प्रशासन द्वारा जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सभी शादियों में 20 व्यक्तियों से अधिक लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। ऐसे में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देश पर प्रशासनिक दलों द्वारा समय-समय पर हो रहे विवाह कार्यक्रमों में जाकर निरीक्षण कर तय सीमा से अधिक लोगों होने पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विगत सोमवार को तहसीलदार माकड़ी विजय मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग का संयुक्त दल द्वारा ग्राम जरण्डी, उदेगा, बवई, कलीबेड़ा पहुंच शादियों का निरीक्षण कर 9000 रूपये का जुर्माना लिया गया साथ ही विवाह में आए लोगों को तुरंत विवाह स्थल से जाने के लिए निर्देश दिए गए। विकासखण्ड कोण्डागांव अंतर्गत नायब तहसीलदार वीरेन्द्र श्याम के नेतृत्व में दल द्वारा 06 विवाह स्थलों का दल द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें तीन जगहों पर 20 से अधिक लोग पाये जाने पर 18000 रूपयों का जुर्माना लिया गया एवं विकासखण्ड बड़ेराजपुर में तहसीलदार आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में दल द्वारा बासकोट में विवाह स्थल पर पहुंच निर्धारित सीमा से अधिक लोग पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 2000 रूपये जुर्माने के रूप में लिये गये। इसी तरह विकासखण्ड केशकाल अंर्तगत पुलिस एवं प्रशासन के अलग-अलग दल द्वारा कार्यवाही करते हुए सिंगनपुर में 1000 रूपये, बेड़मा में 5000 रूपये एवं कोदोभाट में 3000 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह 26 अप्रैल को कुल 86 विवाहों की अनुमति प्रदान की गयी थी जिसमें 26 में जाकर आकस्मिक निरिक्षण कर दस विवाहों में 20 से अधिक लोगों को पाये जाने पर कुल 35 हजार रूपयों का जुर्माना वसूल किया गया है। लाकडाउन की घोषणा के उपरान्त कुल 61 विवाह कार्यक्रमों का निरिक्षण कर 26 आयोजको से एक लाख 69 हजार रूपयों का जुर्माना वसूल किया गया है।




