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अनलॉक होने पर बरती जा रही असावधानियों को लेकर प्रशासन चिंतित, नियमों का पालन करने की नई गाईड लाईन जारी

अनलॉक होने पर बरती जा रही असावधानियों को लेकर प्रशासन चिंतित, नियमों का पालन करने की नई गाईड लाईन जारी
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धमतरी: स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कोरोना प्रबंधन के लिए लक्षित व त्वरित कारर्वाई के क्रियान्वयन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से सार्वजनिक हिल स्टेशनों पर कोविड 19 मापदण्डों का स्पष्ट उल्लंघन देखा जा रहा है। जहां पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते भारी भीड़ उमड़ रही है। नतीजन कुछ राज्य के क्षेत्रों में आर कारक (रिप्रोडक्शन नम्बर) में बढ़ोत्तरी चिंता का विषय है। इस पर संबंधित अधिकारियों को सभी भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे-दुकान, मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट, रेल्वे स्टेशन व हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया जा रहा है, ऐसी जगहों पर सख्त पाबंदी लागू के उद्देश्य से कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी पी.एस.एल्मा ने जिला प्रमुख व संबंधित विभाग के अधिकारियों को उपचारात्मक उपाय करने का आदेश जारी किया है।

बिना मास्क के बसों में सफर नहीं
आदेश में उल्लेख किया गया है कि लॉकडाउन खुलने तथा अनलॉक होने के बाद सभी बसों के चलने से आम जनता को सुविधा मिल रही है। वहीं इस समय शादी सीजन होने के कारण बसों में भीड़ बढ़ गई है। जिस तरह से बसों में भीड़ देखी जा रही है, उनसे कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। यात्री बिना मास्क लगाए और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के बसों में सफर कर रहे हैं। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे सभी बस संचालकों को निर्देशित करें कि धमतरी से आने वाले व धमतरी से जाने वाले बसों में बिना मास्क के यात्रियों को बसों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए। नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित बस संचालकों पर नियमानुसार कारर्वाई की जाए। सभी बसों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का संदेश पोस्टर लगा होना चाहिए।

व्यापारियों को समझना होगा जिम्मेदारी
इसी प्रकार शहर के बाजार खुलने और ग्राहकों की भीड़ से व्यापार को रफ्तार मिलने लगी है। शादियों, पर्वों का सीजन होने के कारण मुख्य बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में भीड़ उमडऩे लगी है, लेकिन दुकानदारों एवं जनसमुदाय की लापरवाही से संक्रमण दर में वृद्धि होने की आशंका हो सकती है। बाजारों में उमड़ रही भीड़ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुकानदारों को कोरोना वायरस का डर नहीं है। बाजार में थोड़ा भी कोरोना गाईडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। एक भी दुकान के आगे सफेद गोला नहीं बना हुआ है। दुकानदारी करते समय दुकानदार अपने चेहरों को मास्क न लगाकर गले में लटकाए रहते हैं। वतर्मान में कोरोना केस कम हो गए हैं, किन्तु अभी भी खतरा नहीं टला है। इसके बाद भी बजारों में भीड़ और बचाव की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी किराना के साथ मोबाइल दुकानों, कपड़ा दुकान, शॉपिंग मॉल बाजार परिसर, साप्ताहिक बाजार मंडी इत्यादि जगहों पर भीड़ जुट रही है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए अध्यक्ष चेम्बर आॅफ कॉमर्स, नगरनिगम आयुक्त और सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों पर सख्ती बरतने के निर्देश उन्होंने दिए हैं।

पर्यटन स्थल पर भी दिखी लापरवाही
लॉकडाउन में ढील मिलते ही लोग गर्मी से राहत और मौसम का मजा लेने के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। इन पहाड़ी इलाकों पर जनसैलाब दिख रहा है। इससे साफ है कि ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को और भी खतरनाक बना सकती है। ऐसे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन से उब चुके लोग वतर्मान में हालातों को समझने के लिए तैयार नहीं है और घूमने-फिरने निकल चुके हैं। बीते दिनों से कुछ पर्यटन स्थल पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात सामने आ रहे हैं। प्रभारी अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग, पुलिस विभाग, यातायात प्रभारी संबंधित जगहों पर कोविड नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करने तथा भीड़भाड़ और बेतरतीब की व्यवस्था को सुधार करने व वहां कोरोना के नियमों का पालन कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी ने दिए हैं।

शराब दुकानों के सामने भीड़ पर कायर्वाही के निर्देश
आदेश में वर्णन किया गया है कि जिले में विभिन्न शराब दुकानों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बिना कतार और फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल नियमों के पालन करने में विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। निगम प्रशासन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत व आबकारी विभाग भीड़ को कम करने व फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित कर शराब दुकानों के नजदीक बिना गुमास्ता लायसेंस के खोमचा, चखना सेंटरों को बंद कराने, सड़क किनारे चखना सेंटरों में जुट रही भीड़ वाले स्थानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना सुनिश्चित करने कहा गया है।

बिना मास्क वाहन चलाने वालों की खैर नहीं
बीते कुछ सप्ताह में बस स्टैण्ड, प्रमुख चौक-चौराहों पर यात्रियों की भीड़ में इजाफा हुआ है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ रहे लोगों तथा बिना मास्क के वाहन चला रहे व्यक्ति पर वैधानिक जुर्माना राशि लगाने एवं मास्क लगाने की हिदायत देने के निर्देश जिला यातायात प्रभारी को दिए हैं। इसी प्रकार शासकीय राशन दुकानों के बाहर राशन लेने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिल रही है। इन राशन दुकानों पर भी खुले आम कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखा जा रहा है। लोग राशन लेने के लिए झुण्ड बनाकर खड़े हैं, जबकि भीड़ से बचने के लिए इन जगहां पर रोस्टर बनाकर राशन वितरण किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा।

जिले की अधिकांश राशन दुकानों में साबुन और सैनिटाइजर तक नहीं है। अत: भीड़ से बचने के लिए दुकानदारों को टोकन व्यवस्था लागू करने, दुकानों पर हाथ धोने के लिए साबुन तथा पानी अनिवार्य रखने और यदि दुकानदारों की ओर से कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, तो उन पर वैधानिक कारर्वाई करने के निर्देश जिला सहकारिता अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी को कलेक्टर ने दिए हैं।

सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों में रखना होगा ध्यान
इसके अलावा कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी के सभी नजर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभाओं तथा श्राद्ध कार्यक्रमों व विवाह समारोह पर शामिल होने वाले मेहमारों की संख्या अत्यधिक ना हो। अनावश्यक भीड़ रोका जाए। ऐसे में सभी सामाजिक प्रमुखों से अपील की गई है कि शादी जैसे भीड़ वाले समारोह पर विशेष ध्यान रखें। ऐसे किसी भी आयोजन से पहले आयोजक को अपने कार्यक्रम से संबंधित जानकारी थानाध्यक्ष को देनी पड़ेगी। इसका सख्त अनुपालन हो इस बाबत सभी थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रमों पर पैनी नजर रख कर कार्यक्रमों से संबंधित सूचना इक_ा करके जरूरी कारर्वाई सुनिश्चित करें। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल तथा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग करना का अनुपालन कराने सभी समाज प्रमुख, सभी अनुविभागीय अधिकारी और थानाध्यक्षों को कहा गया है।

खेल, व्यायाम के दौरान सावधानी जरूरी
शहर के प्रमुख पार्कों में ओपन जिम एवं इनडोर जिम में शासन की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार संचालित किया जाए। ओपन जिम का इस्तेमाल कर रहे लोगों को सैनिटाइजर की व्यवस्था न होने के कारण कोरोना के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

सभी इनडोर जिम संचालक कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। सभी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स इंडोर, आउटडोर स्टेडियम व खेल के मैदानों में किसी भी प्रकार के खेल का आयोजन व प्रशिक्षण प्रशासन की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाए, यह सुनिश्चित करने के निर्देश जिला खेल अधिकारी को दिए गए हैं। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने कोरोना के प्रभावी प्रबंधन के लिए पांच स्तरीय रणनीति पर (टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर) पर लगातार मॉनिटरिंग व क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकरी को दिए हैं। साथ ही जिले और अन्य सभी संबंधित स्थानीय अधिकारियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों का विनियोजित करते हुए कोविड 19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सख्त निर्देशों का पालन सभी स्तर पर सुनिश्चित करने तथा उनके उचित क्रियान्वयन के लिए जनता और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को व्यापक रूप से आमजन तक प्रचारित करने के लिए कहा गया है।



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