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जिले के गरियाबंद, छुरा व राजिम में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित : 3 किमी की परिधि बफर जोन घोषित

जिले के गरियाबंद, छुरा व राजिम में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित : 3 किमी की परिधि बफर जोन घोषित
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गरियाबंदगरियाबंद जिले में विगत रविवार एवं सोमवार को कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के चौहद्दी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के उक्त चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बन्द रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार गरियाबंद नगर पालिका वार्ड क्र-01, वार्ड क्र-13 , ग्राम आमदी तथा छुरा विकासखंड अंतर्गत नगर पंचायत छुरा के वार्ड क्र-10, ग्राम गोंदलाबाहरा वार्ड क्र-07 और नगर पंचायत राजिम वार्ड क्र-14 में 28 एवं 29 जून को नए पॉजिटिव कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि पश्चात सम्बंधित क्षेत्र के चिन्हित चौहद्दी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वहीं 3 किमी के दायरे को बफर जोन घोषित किया गया है। आदेश के तहत उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पैट्रोलिंग सुनिश्चित की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशनुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट, ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। केवल एक प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी  को दायित्व सौंपा गया है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद को दायित्व सौंपा गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी  को स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, पीपीई कीट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बॉयोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग गरियबांद के पर्यवेक्षक को घरों का एक्टिव सर्विलांस व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु दायित्व सौंपा गया है।  
पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को दुकाने बन्द करवाने और आवागमन प्रतिबंधित करने दायित्व सौंपा गया  है। उक्त जोन की निगरानी एवं समन्यव के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी संबंधित क्षेत्र के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। उपरोक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्यव बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त कार्यो हेतु अन्य स्थानीय अमलों की ड्यूटी लगाने हेतु अधिकृत होंगे।



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