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दुर्ग के बाद अब इस जिले में धारा 144 के आदेश में संशोधन, रात्रि 8:00 बजे तक खुलेगें ये संस्थान

दुर्ग के बाद अब इस जिले में धारा 144 के आदेश में संशोधन, रात्रि 8:00 बजे तक खुलेगें ये संस्थान
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जांजगीर-चाम्पा। जिला दंडाधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला के जारी आदेश के अनुसार जांजगीर-चाम्पा जिले के अंतर्गत (जिला प्रशासन द्वारा समय-समय में घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/ सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी / बाजार (जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे), अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कामर्स, पार्क व जिम अब रात्रि 8:00 बजे तक खुले रहेंगे।
जिले के सभी कार्यालय, सामान्य कामकाज एवं आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण के लिए 100 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी कार्यालय एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग एवं सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और कोविड-19, से संबंधित एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश कोविड-19 के लिये निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर हो सकेगा। रजिस्ट्री कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारी / कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होगा।

निम्न गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी-
सभी स्विमिंग पूल एवं सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे।
स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
ऑनलाईन / दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को परीक्षा देने तक के लिये रूकने की अनुमति होगी।
सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मनोरंजन एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित -
सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मनोरंजन एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल एवं मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, के आदेश अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हॉल संचालक द्वारा पंजी संधारित की जाएगी। जिसमें वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कडाई से पालन अनिवार्य होगा।
रात्रि कफ्र्यू - रात्रि 8ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक लागू रहेगा।
आवश्यक गतिविधियों जैसे - एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य-राजमार्गों पर सामानों की आवाजाही थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेलगाड़ियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा, होटल/रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी, पेट्रोल पम्प, अस्पताल, क्लिनिक मेडिकल दुकानें, स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं भी शामिल है, को छोड़कर रात्रि 8ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक जिले में लोगों की आवाजाही/गतिविधियां कड़ाई से निषिद्ध रहेगी।
प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेगी।
इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकानें, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सालय, आपातकालीन सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियां, पी. डी. एस. तथा दुग्ध वितरण / न्यूज पेपर (समय प्रातः 5ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे एवं सायं 5ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक), होटल/रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
जिले में धारा 144 एवं शेष आदेश / निर्देश पूर्ववत् लागू रहेंगे।
 



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