बेरोजगारों से रोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन 20 जुलाई तक
कांकेर। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने आवेदन आमंत्रित किया गया है। बेरोजगार युवक, युवतियों को व्यवसाय हेतु 02 लाख, सेवा 10 लाख एवं उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रूपये तक ऋण दिया जायेगा, इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसी प्रकार उक्त योजनांतर्गत सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख रूपये, पिछड़ा वर्ग के लिए 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये मार्जिन मनी अनुदान राशि ऋण स्वीकृति उपरांत आवेदक के खाता में देय होगा। इस योजना की पात्रता हेतु निम्नांकित अर्हतायें आवश्यक हैं- आवेदक छत्तसीगढ़ राज्य का मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी), न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 से 35 वर्ष के मध्य हो (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य और सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट), आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक से डिफाल्टर नहीं हो। एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेंगे अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिये। आवेदक जिन्होंने प्रधान मंत्री रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अथवा भारत सरकार, राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लिया हो वे पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर, कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक 12 में सम्पर्क कर 20 जुलाई 2021 तक आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रतिवेदन कार्यालयीन समय में प्राप्त कर जमा कर सकते है।