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मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी
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 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना-2026 की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) कार्यालय द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार योजना की अवधि, जो पूर्व में 30 जून 2026 तक निर्धारित थी, अब 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना को उपभोक्ताओं से मिल रहे अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए इसकी अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के दौरान आर्थिक कठिनाइयों के कारण बड़ी संख्या में घरेलू, बीपीएल एवं कृषि उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर सके थे। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में लगभग 757 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल एवं कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में नियमानुसार छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना की अवधि बढऩे से ऐसे पात्र उपभोक्ताओं को तीन माह का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो अब तक किसी कारणवश इसका लाभ नहीं ले सके हैं।

पावर कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 30 सितंबर 2026 तक अपने निकटतम विद्युत कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं तथा बकाया बिजली बिलों का निराकरण कर छूट का लाभ प्राप्त करें। योजना की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।



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