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जिले में 5 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिए आदेश

जिले में 5 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिए आदेश
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महासमुंद | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  सुनील कुमार जैन ने परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत 27 फरवरी 2020 से 05 मई 2020 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर जिला महासमुन्द क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2020 के तहत हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल मुख्य परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा 02 मार्च से 31 मार्च2020 तक एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं 03 मार्च से 04 मई 2020 तक आयोजित की जाएगी। अगर इस बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाएंगे तो विद्यार्थियों को व्यावधान उत्पन्न होगा। उन्होंने विशेष परिस्थियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं ।

 

 


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