जिले के साप्ताहिक बाजार और मुर्गा बाजार पर अगली आदेश तक प्रतिबंधित: कलेक्टर
नारायणपुर। कलेक्टर ने जिला में वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 के महा-संक्रमण, नियंत्रण के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिरोपित प्रतिबंधोध्शार्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले में धारा 144 प्रभावशील की है।
कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू से जारी आदेश में नारायणपुर जिला अंतर्गत लगने वाले सभी साप्ताहिक बाजार और मुर्गा बाजार पर अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया है। जिले की नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारण भी किया गया है। वर्तमान में जिला में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों में वृद्धि को देखते हुए उसके नियंत्रण के लिए लोक हित में परिस्थिति अनुरूप अतिरिक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। सभी नगर पालिका, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में तत्काल इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मुनादी आदि के माध्यम से परिपालन सुनिश्चित करने कहा गया है।