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इस वक्त की बड़ी खबर : रायपुर जिले में 15 नहीं इस तारीख तक बढ़ा लॉक डाउन, देखे सम्पूर्ण आदेश ..

 इस वक्त की बड़ी खबर : रायपुर जिले में 15 नहीं इस तारीख तक बढ़ा लॉक डाउन, देखे सम्पूर्ण आदेश ..
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रायपुर। छत्तीसढ़ में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। प्रदेश के सभी जिले इन दिनों लगभग 25 दिन से लॉक डाउन का सामना कर रहे हैं। राज्य में मौतों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी रायपुर में भी मौतों की संख्या कम होने का मान नहीं ले रही है। रायपुर में क्रोना की रोकथाम के लिए कलेक्टर भारतीदासन ने आदेश जरी कर रायपुर को 17 मई तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है।
इस अवधि में रायपुर में कृषि क्षेत्र के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें/गोदाम खुलेंगी, उर्वरक ट्रकों की आवाजाही जारी रहेगी। मोहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान किराना दुकानें खुल सकती हैं, मॉल और सुपरमार्केट में नहीं खुलेंगे। बैंकों और डाकघरों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए, डाक/डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं) 
जारी रहेगी।
इलेक्ट्रीशियन/प्लंबर एसी, कूलर, सेनेटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं/मरम्मत के लिए, इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के गैस एजेंसियां ​​खोलना, पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें, आटा मिल्स, रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
फल और सब्जी के ठेले, फेरे करते हुए, सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी/आरईएस/मनरेगा, आदि से संबंधित सुबह अपने समय से शाम 5.00 बजे तक कारोबार करने की अनुमति दी गई है। शाम 5.00 बजे के बाद सिर्फ पेट्रोल पंप और दवा दुकानों का संचालन होगा।
माल, माल और गोदामों/गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक ​​प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएगी)।
सरकार के निर्णय के अनुसार रायपुर और दुर्ग में उपरोक्त छूट के अलावा स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां-होम डिलीवरी, निजी साइट पर निर्माण कार्य/गतिविधियां पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां, कपड़े धोने की सेवाएं 
जारी रहेंगी।

 



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