BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

बड़ी खबर छत्तीसगढ़: DJ सहित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगी 1 महीने के लिए रोक

 बड़ी खबर छत्तीसगढ़: DJ सहित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगी 1 महीने के लिए रोक
Share

कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां, शाला एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2020-21 की आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत् सम्पूर्ण जिले में 01 फरवरी से 31 मई 2021 तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम में परिभाषित कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 "घ" के अनुसार अधिनियम की धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु नगर दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी केशकाल को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।


Share

Leave a Reply