बड़ी खबर रायपुर: सौतेली बेटी से दुष्कर्म मामले में पिता को हुई 20 साल की सजा
रायपुर। नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने पिता को 20 साल की सजा एवं 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार खमतराई थाना इलाके में 14 दिसंबर 2020 को अपने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता शंबू बिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत पास्कों एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे 16 दिसंबर को चालान तैयार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजीव कुमार के सामने पेश किया। जिसके बाद कोर्ट ने 19 जनवरी 2021 से 29 जनवरी 2921 को 10 दिन में मामले की सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने आरोपी शंभू बीन को 20 साल की सजा एवं 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस तरह के प्ररकण में सजा सुनाये जाने के बाद समाज में एक अच्छा संदेश जायेगा। मामले की विवेचना उप निरीक्षक अजय झा ने निरीक्षक संजय पुंडीर के निर्देशन में की है।