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बड़ी खबर : रायपुर लॉक डाउन के निर्देशों में हुआ संशोधन विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों हेतु नए निर्देश, पढ़े पूरी खबर

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रायपुर, कल ही कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9 अप्रैल शाम 6:00 से दिनांक 19 अप्रैल सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित कंडिका उसमें जोड़ी गई है इसके अंतर्गत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पहले अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त किया जाता है विवाह कार्यक्रम वर वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है इसी प्रकार अंत्येष्टि दसगत्र मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है वहीं इस अवधि में रेल बस हवाई जहाज  यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन बस स्टैंड एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को ईपास की आवश्यकता नहीं होगी यात्रियों को निवास तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका पास माना जाएगा.

 



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