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बड़ी खबर: गणेशोत्सव को लेकर रायपुर कलेक्टर ने जारी किया निर्देश, गणेश पूजा के लिए इस बार 26 नियम

 बड़ी खबर: गणेशोत्सव को लेकर रायपुर कलेक्टर ने जारी किया निर्देश, गणेश पूजा के लिए इस बार 26 नियम
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 रायपुर। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव के लिए जिला प्रशासन द्वारा 20 से अधिक बिन्दुओं पर सख्त गाईड लाइन जारी किया गया है। जिसमें जिला प्रशासन ने श्री गणेश की मूर्ती की ऊंचाई से लेकर पंडाल की साइज तक निर्धारित कर दिये हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 
 
एडीएम विनित नंदनवार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इस बार झांकी की भी अनुमति नहीं दी गयी है। मूर्ति की साइज 4-4 से ज्यादा नहीं होगी, वहीं पंडाल को भी 15-15 से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकेगा। पंडाल के सामने कम से कम 5000 वग फिट की खुली जगह होना चाहिए। पंडाल में कुर्सियां नहीं लगेगी, साथ ही 20 लोगों से ज्यादा पंडाल में मौजूद होने नहीं दिया जायेगा। वहीं मूर्ति दर्शन के लिए आने वाले लोगों को भी अपना नाम पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा, ताकि संक्रमित मिलने पर उसका कांटेक्ट मिल सके। पंडाल में सीसीटीवी लगाना होगा। वहीं बिना मास्क के मूर्ति दर्शन की अनुमति नहीं होगी। कोई भी कोरोना संक्रमण के किसी भी लक्षण वाले व्यक्ति को पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं अगर पंडाल में दर्शन के लिए आया व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो आयोजकों को पूरा खर्च उठाना होगा। इस बार पूजा के दौरान जगराता, भंडारा आदि कार्यक्रमों की भी इजाजत नहीं होगी। पूजा के दौरान प्रसाद, भंडारा सहित किसी भी चीज को बांटने की इजाजत नहीं होगी। सांस्कृतिक, जगराता व डीजे आदि भी प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति विसर्जन के लिए सिर्फ  एक गाड़ी की अनुमति और पिकअप, टाटाएस से बड़े वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। विसर्जन के लिए सिर्फ 4 लोग ही जा सकेंगे, जो गाड़ी के साथ जायेंगे। मूर्ति स्थापना के लिए निगम की अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले गणेशोत्सव समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
देखे आदेश-


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