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पूर्व प्रमुख सचिव और उनकी पत्नी को बड़ी राहत...कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लोजर रिपोर्ट की स्वीकार

पूर्व प्रमुख सचिव और उनकी पत्नी को बड़ी राहत...कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लोजर रिपोर्ट की स्वीकार
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रायपुर :-  पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केस क्लोज हो गया है। रायपुर की निचली अदालत ने ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने 16 अप्रैल के एक आदेश में राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. जिसमें पाया गया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार राज्य में सत्ता में थी, तब एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत के इस मामले की जांच के लिए ईओडब्ल्यू-एसीबी निर्देश दिए थे. लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी ईओडब्ल्यू-एसीबी सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रही. वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी. ट्रायल कोर्ट ने अब क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और एफआईआर रद्द कर दी है।  भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी सिंह, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे. उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2022 में अदानी समूह में शामिल हो गए. फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिंह और उनकी पत्नी यासमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने दो साल पहले एफआईआर को रद्द कर दिया था.



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