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20 साल से कर रहा था नशे का करोबार, अंतरराज्यीय तस्कर को बिलासपुर पुलिस ने धरदबोचा, 2 करोड़ की संपत्ति जब्त

20 साल से कर रहा था नशे का करोबार, अंतरराज्यीय तस्कर को बिलासपुर पुलिस ने धरदबोचा, 2 करोड़ की संपत्ति जब्त
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 बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर पुलिस (Bilaspur Police) ने नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय तस्कर संजीव कुमार छाबड़ा उर्फ सूच्चा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ 20 वर्षों से नशीले पदार्थों की तस्करी के कई मामले लंबित थे। पुलिस ने आरोपी की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है।

 

बिलासागुड़ी में पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि संजीव छाबड़ा, जो कई वर्षों से फरार था, को पुलिस ने जबलपुर, मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी विभिन्न राज्यों में नशीले इंजेक्शन और टेबलेट की तस्करी करता था।आरोपी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियां विभिन्न राज्यों में फैली हुई थीं।जबलपुर में 65 लाख का प्लॉट और निर्माणाधीन मकान,,नागपुर में 4 दुकानें और जमीन, जिसकी कीमत ₹1.08 करोड़, फरीदाबाद में 1.34 करोड़ की प्रॉपर्टी का सौदा 20 लाख एडवांस, बैंक खातों में लाखों की राशि और शेयर बाजार में निवेश शामिल है।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी नागपुर से नशीले इंजेक्शन खरीदकर बिलासपुर, रायपुर, तखतपुर, बालाघाट और अन्य क्षेत्रों में सप्लाई करता था। इसके लिए वह स्थानीय सप्लायरों के जरिए बस और पार्सल सेवा का उपयोग करता था। तस्करी से अर्जित रकम को आरोपी ने फर्जी फर्मों और पारिवारिक खातों में जमा कर संपत्तियां खरीदीं।बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोपी की सभी संपत्तियों को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिए सफेमा कोर्ट, मुंबई को प्रतिवेदन भेजा है। इस मामले में पुलिस ने 13 दिनों के अंदर वित्तीय जांच पूरी की और आरोपी की संपत्तियों की पहचान की।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को आरोपी की संपत्तियों की पहचान और जब्ती में सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है।पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नशे के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा है। बिलासपुर पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती रहेगी।वहीं इस मामले में सफेमा एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जाएगी।



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