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जिले के ग्राम भेडिय़ा नवागॉव, सोहतरा, वनपण्डेल और खुर्सीटीकुर में चिन्हांकित चौहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित

जिले के ग्राम भेडिय़ा नवागॉव, सोहतरा, वनपण्डेल और खुर्सीटीकुर में चिन्हांकित चौहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित
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बालोद | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर बालोद तहसील के ग्राम भेडिय़ा नवागॉव और ग्राम सोहतरा तथा डौण्डी तहसील के ग्राम वनपण्डेल और ग्राम खुर्सीटीकुर में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ग्रामों में चिन्हांकित चैहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में ग्राम भेडिय़ा नवागॉव में मरीज के मकान के पूर्व दिशा में तेमुराम का मकान, पश्चिम दिशा में पनेश्वर साहू का मकान, उत्तर दिशा में पनेश्वर साहू एवं गिरधारी साहू का मकान और दक्षिण दिशा में लोकनाथ का मकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम सोहतरा में आंगनबाड़ी केन्द्र परिसर के पूर्व दिशा में मुख्य मार्ग बस्ती की ओर, पश्चिम दिशा में गली, तामेश्वर का घर, उत्तर दिशा में प्राथमिक शाला परिसर और दक्षिण दिशा में सामुदायिक भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम वनपण्डेल में शासकीय प्राथमिक शाला के पूर्व दिशा में प्रकाश यादव का बाड़ी, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में रास्ता और दक्षिण दिशा में सरजुराम का लगानी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम खुर्सीटीकुर में आंगनबाड़ी केन्द्र के पूर्व दिशा में खाली जगह जगजीवन, पश्चिम दिशा में मंगतीन, बेलसिंग, युगल का मकान, उत्तर दिशा में लगानी खेत रामप्रसाद और दक्षिण दिशा में मार्ग को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। 

जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:- उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया  है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 
 


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