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छत्तीसगढ़: नाबालिक को फुसलाकर भगाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार

 छत्तीसगढ़: नाबालिक को फुसलाकर भगाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार
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रायगढ़। नाबालिगों पर घटित अपराधों में संवेदनशील एसपी संतोष सिंह के मार्गदर्शन पर छाल टीआई विवेक पाटले ने नाबालिग बालिका को भाग ले जाने वाले आरोपी की मदद करने वाले दो आरोपियों को अजमानतीय धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजें तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी के भय से लुकछिप रहा था, जिसे आज मुखबिर सूचना पर खरसिया से गिरफ्तार कर पास्को एक्ट की धाराओं में रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार 5 मार्च को थाना छाल में नाबालिग बालिका के पिता से उसकी पुत्री को भातपुर थाना कोतरारोड का कुशल सारथी प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर दिनांक 9 मार्च 2020 को भगाकर ले गया था, जिसे खोजबिन कर वापस लाया गया था। उसके बाद से कुशल धमकी देने लगा कि लड़की को मेरे पास वापस भेज दो नही तो उसका अश्लील फोटो फेसबुक में डालकर बदनाम कर दूंगा, जिसे समझाये पर कुशल नहीं माना और 13 दिसंबर 2020 को लडकी के अश्लील फोटो इनके घर के मोबाइल पर भेजा। इतना ही नहीं कुशल सारथी, लडकी के नाम का फेसबुक आईडी बनाकर उसमें गंदी गंदी फोटो अपलोड करने लगा, रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 41/2021 धारा 363,366,354, भादवि, 12 पाक्सो एक्ट , 67(क) आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपराध दर्ज के बाद से आरोपी फरार हो गया, विवेचनाधिकारी निरीक्षक विवेक पाटले ने लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, विवेचना दरम्यान पाया गया कि आरोपी के फूफा बजरंग उर्फ चुड़ामणी सारथी पिता मंडल सारथी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पुरैना थाना बरमकेला के सम्पर्क में था, बजरंग उर्फ चुड़ामणी सारथी जानता था कि पुलिस कुशल को तलाश कर रही है, परन्तु वे उसे छिपाने में मदद किये तथा कुशल का दोस्त मोरध्वज चौहान पिता कायतराम चौहान उम्र 22 साल निवासी ग्राम सोंडका थाना खरसिया भी कुशल को छिपाने में मदद किये था और उसे कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जिसकी मदद से कुशल फेसबुक पर बालिका की गंदी-गंदी तस्वीरें अपलोड़ करता था, छाल पुलिस दोनों आरोपी को अपराध में सहयोग करना पाएं जाने पर धारा 368 IPC प्रकरण में जोड़ते हुए दिनांक 13 मार्च 2021 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। पीड़ित बालिका अपने कथन में आरोपी कुशल सारथी ने दुष्कर्म करना बताई है, जिस पर प्रकरण में धारा 376 IPC, 6 पास्को भी जोड़ी गई है। मुखबिर सूचना पर ग्राम सोंड़का खरसिया से मुख्यआरोपी कुशल सारथी उम्र 20 साल निवासी भातपुर थाना कोतरारोड़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
 


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