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छत्तीसगढ़: इस जिले में ग्राहकों को होटल में बिठाकर खिलाने की लगी पाबंदी, सिर्फ कर सकते है ये काम

छत्तीसगढ़: इस जिले में ग्राहकों को होटल में बिठाकर खिलाने की लगी पाबंदी, सिर्फ कर सकते है ये काम
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 जशपुरनगर। कलेक्टर ने आज वर्चुअल साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली और टीएल के लंबित प्रकरणों, कोविड-19 के मापदण्ड, दवा की उपलब्धता, गौधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री पौधारोपण प्रोत्साहन योजना, उचित मूल्य दुकान में राशन भण्डारण की स्थिति, गौठान में खाद बनाने के प्रगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। 

 


 

कलेक्टर महादेव कावरे ने समीक्षा के दौरान पत्थलगांव एसडीएम और विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को ऑक्सीजन प्लांट और पार्किंग शेड के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने एंटीजन टेस्ट, आरटी पीसीआर टेस्ट, टू नॉट टेस्ट के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को कोविड-19 के मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य है। होटल में ग्राहकों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। वे होटल से खाना या नाश्ता पैकिंग करवाकर खाना घर ले जा सकते हैं। कोविड-19 के मानदंड का उल्लंघन करने वाले होटल और दुकान संचालकों पर सील करने की कार्यवाही की जायेगी। लोग अनावश्यक न घुमे इसका विशेष ध्यान रखे। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को नियमों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दि। हैं।

 


 

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डवाी ने टीएल में सभी जनपद सीईओ और एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि जिन गांव में पाॅजिटिव मरीज की संख्या अधिक निकल कर आ रहे हैं उन गांव में विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है और लोगो दवाई वितरण करने के भी निर्देश दिए हैं।

 


 

इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.एस.मण्डावी, अपर कलेक्टर आई.एल.ठाकुर, सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईआ,े विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार और जिला स्तरीय सीधे जुड़े थे।

 


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