छत्तीसगढ़: अब इस जिले के कलेक्टर ने स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क संचालन के संबंध में जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
राजनांदगांव। कलेक्टर ने जिले में संचालित स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क को संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। आदेश में कहा कि स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत ही सम्मिलित होगा। स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क स्थल में प्रवेश द्वार, निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जाए। प्रवेश व निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क स्थल में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशु पेपर, रूमाल या मुढ़ी हुई कोहनी का अनिवार्यत: उपयोग करें।
स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क के संचालक यह सुनिश्चित करें कि उपयोग में लाए गए सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए। स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क स्थल पर संचालक और व्यक्तियों से साबुन, तौलिया आदि का आदान-प्रदान नहीं किया जाए। स्वयं का साबुन, तौलिया आदि का उपयोग किया जाए। स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क स्थल में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वॉश रूम, कुर्सी टेबल, बेंच 70 प्रतिशत एल्कोहल बेस्ड सैनेटाईजर से साफ करना होगा। स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क स्थल में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाएं ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। पार्क में उपयोग में लाए जाने वाले पानी को समय-समय पर फिल्टेरेशन और क्लोरोनाईजेशन करना होगा।
आदेश में कहा कि छोटे बच्चों, अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों, गर्भवती माताओं व दवाईयां, दवाईयों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को पार्क स्थल में जाने की अनुमति नहीं होगी।